देहरादून। 2014 में दिपावली के दिन दून के आदर्श नगर में अपने ही परिवार के पांच सदस्यों की बेरहमी से हत्या करने वाले हरमीत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई है। उसे 302 के तहत फांसी, 307 और 316 में दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। पंचम अपर जिला जज आशुतोष मिश्र की अदालत ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, ये रेयर आफ रेयर केस है। उत्तराखंड के पहले बड़े मामले में देहरादून कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
दीपावली के दिन चकराता रोड आदर्श नगर में एक ही परिवार के गर्भवती महिला सहित चार सदस्यों की हत्या करने वाले आरोपित को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया था। 24 अक्टूबर 2014 को आरोपित हरमीत सिंह ने अपने पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर, सौतेली गर्भवती बहन हरजीत कौर और हरजीत कौर की बेटी सुखमणि की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। हमले में हरजीत कौर के बेटे कमल को चाकू लगे थे। केस में कमल चश्मदीद गवाह रहा। दिल दहलाने देने वाली इस घटना को दोषी ने प्रॉपर्टी को लेकर अंजाम दिया था।गौरतलब है कि ये मामला 24 अक्टूबर 2014 को दीपावली की रात का है। इस घटना का पता तब चला जब नौकरानी राजी अगले दिन घर काम करने पहुंची थी। उस वक्त हरमीत घर पर ही था। उसने उसे घर नहीं में मौजूद था। उसने राजी को अंदर नहीं आने दिया और वहां से चले जाने को कहा। इस पर राजी ने जय सिंह के भतीजे और मुकदमे में शिकायतकर्ता अजीत सिंह को फोन कर बताया कि हरमीत घर का काम कराने से मना कर रहा है। अजीत ने जय सिंह को फोन किया, लेकिन फोन कट गया। दोबारा फोन किया तो हरमीत से बात हुई।
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