September 10, 2026

जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई, हरिद्वार नगर क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई, हरिद्वार नगर क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण

एक्सपायरी डेट के 150 किलोग्राम रसगुल्ले नष्ट कराए, पांच प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 14 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा

हरिद्वार, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय शंकर पाण्डेय एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जनपद में खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के खड़कड़ी ,जगजीतपुर एवं ज्वालापुर क्षेत्रों में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों, डेयरी ,मिष्ठान विक्रेता का औचक निरीक्षण कर नमूना संग्रह एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार पाण्डेय ने बताया कि ज्वालापुर अवधूत मंडल आश्रम के नजदीक स्थित एक प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान लगभग 150 किलोग्राम रसगुल्ले पाए गए, जिनकी एक्सपायरी डेट समाप्त हो चुकी थी। उसका नमूना जांच हेतु लिया गया। रसगुल्लों को बिक्री एवं उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर मौके पर ही नष्ट कराया गया।
निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नियमों का पालन नहीं किए जाने पर धारा-32 के अंतर्गत सुधार नोटिस जारी किया गया। प्रतिष्ठान संचालक को 14 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त एक ग्राहक की शिकायत पर खड़खड़ी स्थित एक डेयरी से खोये का एक नमूना तथा जगजीतपुर फुटबॉल ग्राउंड के पास स्थित 03 डेयरियों से पनीर के 2 नमूने तथा खुले दूध का 01 नमूना जांच हेतु लिया गया।
उक्त अभियान के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चन्द्र टम्टा ने ज्वालापुर क्षेत्र के 10 खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 5 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें पनीर के 2, खोये का 1, दूध खुला का 1 तथा रसगुल्ले का 1 नमूना शामिल है। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि जनपद में मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।