*कोतवाली नगर*
*8 माह के भीतर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को मिला न्याय*
*महिला एवं बाल अपराधों पर SSP हरिद्वार नवनीत सिंह की ज़ीरो टॉलरेंस नीति*
*कोतवाली नगर पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास*
*माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो ने दोषी अभियुक्त पर ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया*
कोतवाली नगर, जनपद हरिद्वार में दिनांक 16-01-2026 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।
प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण सरकारी अस्पताल, हरिद्वार में कराया गया।
कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16-01-2026 को आरब सूरज प्रकाश पोखरियाल पुत्र वीरेंद्र पोखरियाल, निवासी घटियाली, पौड़ी गढ़वाल, हाल पता भारत माता पुरम कॉलोनी, भूपतवाला, थाना कोतवाली नगर, जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
विवेचक द्वारा प्रकरण में साक्ष्यों का विधिवत संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध दिनांक 02-03-2026 को आरोप-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।
प्रकरण का विचारण माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो में हुआ। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत दिनांक 09-09-2026 को आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
*मु.अ.सं.- 29/2026*
धारा- 65(2)(ड) BNS एवं 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट
*अभियुक्त का नाम व पता*
सूरज प्रकाश पोखरियाल पुत्र वीरेंद्र पोखरियाल, निवासी घटियाली, पौड़ी गढ़वाल, हाल पता भारत माता पुरम कॉलोनी, भूपतवाला, थाना कोतवाली नगर, जनपद हरिद्वार।
*विवेचक*
म0उ0नि0 निशा सिंह

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