April 12, 2025

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने किया नियमों में संशोधन, माता-पिता ने अपने साथ मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा बैठाया तो कटेगा चालान

देहरादून।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में एक बड़ा संशोधन किया गया है। अब अगर माता-पिता के साथ मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा बैठा हुआ पाया गया तो उसे तीसरी सवारी माना जाएगा। साथ ही इसके खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार, आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है। इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ दो लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर जा रहे हैं तो भी चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को हेलमेट नहीं पहना रखा है तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है।