हरिद्वार । उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी के पत्र संख्याः 4503 दिनाक 14 जनवरी, 2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा चयन आयोग हरिद्वार द्वारा दिनांक 19.01.2025 (रविवार) को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक कनिष्ठ सहायक संवर्ग के पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा जनपद हरिद्वार के परीक्षा केन्द्र का नाम क्रमशः सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज सेक्टर-2 भेल रानीपुर, हरिद्वार, केन्द्र कोड क्रमशः 1333, गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज बी०एच०ई०एल० सैक्टर-1 निकट मेन हॉस्पिटल रानीपुर हरिद्वार, 1316, बाल मन्दिर सीनियर सैकण्डरी स्केजल सेक्टर-1 बी०एच०ई०एल० रानीपुर हरिद्वार,1309, आर्य कन्या इण्टर कॉलेज बहादराबाद निकट शिव मन्दिर चौक बहादराबाद हरिद्वार,1303, माँ सरस्वती पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल निकट संस्कृत एकेडमी बहादराबाद हरिद्वार, 1320, स्प्रिंग फील्ड स्कूल बहादराबाद निकट गंगोत्री फीलिंग स्टेशन बहादराबाद हरिद्वार, 1337, नेचर इण्टरनेशनल स्कूल एन०एच०-58 (334) बींगला बहादराबाद हरिद्वार,1325, विद्या मन्दिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल (जू०विंग सेक्टर-3) भेल हरिद्वार निकट स्वर्ण जयंती पार्क 1344, विद्या मंदिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल सैक्टर-5 भेल (जू०विंग से०-3) शताब्दी पार्क, हरिद्वार 1345, पी०एम० श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद हरिद्वार 1327, दी एक्सफोर्ड स्कूल हरिद्वार नवोदय नगर हरिद्वार 1341, राष्ट्रीय इन्टर कॉलेज सीतापुर हरिद्वार 1329, राष्ट्रीय इन्टर कॉलेज हादीपुर ग्रन्ट तहसील हरिद्वार 1328 में आयोजित की जाएगी।
उप जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अजयवीर सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की गई है।
हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो । हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। परीक्षा केन्द्र लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेय शस्त्र जैसे बन्दूक पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नही चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं वयक्तिगत सम्पत्ति को क्षति पहुंचायेगा और न ही पहुंचाने का प्रयास करेगा । परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने के अनुमति कदापि नही होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नही होगी। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में न तो आतिशबाजी करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में किसी प्रकार का साहित्य, प्रेस, नोट पम्पलेट, पोस्टर बैनर आदि नही लगायेगा और न ही बटवायेगा।
यह आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है।
यह आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवा चयन आयोग हरिद्वार द्वारा दिनांक 19.01.2025 (रविवार)को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक कनिष्ठ सहायक संवर्ग के पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये।
इस आदेश ध्वनि विस्तारण यंत्रों अथवा डुगडुगी पिटवाकर व्यापक प्रचारित प्रसारित किया जाये। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जायेगा, तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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