
पिथौरागढ़ ।शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया है कि उत्तराखण्ड में कार्यरत समस्त अधिकारियों / कार्मिकों जिनका विवाह दि० 26 मार्च 2010 के पश्चात् हुआ हो, का विवाह पंजीकरण समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड-2024 की नियमावली के अंतर्गत अनिवार्य रूप से करवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि इससे पूर्व विवाहित अधिकारी/कर्मचारी भी ऐच्छिक रूप से पंजीकरण करवा सकते हैं। नियमावली के अनुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने की कार्यवाही करते हुए तत्संबंधी सूचना जिला नोडल अधिकारी, समान नागरिक संहिता / मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने समस्त निबंधक / उप निबंधक, समान नागरिक संहिता-2024, जनपद पिथौरागढ़ को निर्देश दिए है कि समान नागरिक संहिता हेतु उपलब्ध कराये गये लॉग इन आई०डी०/पासवर्ड, तत्सम्बन्धी अन्य सूचना तथा आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी किसी भी माध्यम से किसी से भी साझा न की जाए, यदि इस प्रकार की स्थिति प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित निबंधक / उप निबंधक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

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