*आवासीय इकाइयों को अनिवार्य रूप से कराना होगा पंजीकरण*
*चारधाम यात्रा के दृष्टिगत नियम विरुद्ध संचालन पर होगी चालानी कार्यवाही*
चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जनपद के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, लाॅज, रिजोर्ट, धर्मशाला व होमस्टे आदि सहित समस्त व्यवसायिक आवासीय इकाइयों को पर्यटन कार्यालय रुद्रप्रयाग में पंजीकरण करने के साथ ही रेट स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा। स्वीकृत दरों से अधिक सुविधाओं का विक्रय करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के अंतर्गत समस्त आवासीय इकाइयों को https://uttarakhandtorism.gov.in/travel
में पंजीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि गैर पंजीकृत इकाइयों का संचालन करने की दशा में पर्यटन विभाग द्वारा चालान की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने समस्त होटल, लाॅज, रिसोर्ट, धर्मशाला व होमस्टे समस्त व्यवसायियों को विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया कि नियम विरुद्ध संचालन करने पर दस हजार रुपए तक अर्थदंड वसूला जाएगा।

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