शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) का अवकाश 27 के स्थान पर 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश किया गया घोषित
हरिद्वार ,सचिव सामान्य प्रशासन उत्तराखंड राजेंद्र प्रसाद ने आदेश निर्गत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अनुसूची-4 के क्रम सं0- 11 उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) हेतु दिनांक 27 मई, 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर सम्यक विचारोपरांत अब दिनांक 28 मई, 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता हैं।
उक्त के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार/उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किया जाता है।

More Stories
परमार्थ निकेतन में आयोजित मासिक श्रीराम कथा के दिव्य मंच से पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने दिया संदेश
देसराज कर्णवाल ने जियापोता में आयोजित जनसंवाद एवं जनसमस्या समाधान कार्यक्रमों में स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनीं
बेगमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्वच्छता अभियान तेज, IP-4 एसोसिएशन ने संभाली जिम्मेदारी