*खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होटल संचालक पर ₹1 लाख का अर्थदंड*
न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए M/S Haut Monde Hill Stream Resort, कोकियालगांव, तहसील धनोल्टी से संबंधित प्रकरण में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है।
प्रकरण के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टिहरी द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2025 को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। मौके पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, अस्वच्छ खाद्य भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि अंकित न होना, कीटों की उपस्थिति, खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होना तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए गए।
उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभिलेखों एवं तथ्यों का परीक्षण किए जाने के उपरांत विपक्षी पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, M/S Haut Monde Hill Stream Resort को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र नेगी द्वारा कुल ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। संबंधित पक्ष को आदेशित किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर अर्थदंड की धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में धनराशि जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु नियमित निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन करने पर जुर्माने से दण्डित किया जाना उचित है। ताकि इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति को रोका जा सकें।

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