जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनंतिम परिसीमन पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 11 जुलाई तक बढ़ी
हरिद्वार, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अवगत कराया है कि पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2026 के तहत उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-4 तथा उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के समस्त जनपदों में जिला योजना समितियों के गठन हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों तथा नामित सदस्यों की संख्या का अनंतिम निर्धारण (परिसीमन) किया गया है।
उन्होंने बताया कि शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2026 द्वारा घोषित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन एवं उस पर आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया 02 जुलाई, 2026 से प्रारंभ की गई थी।
डॉ. मिश्र ने बताया कि शासन द्वारा प्राप्त संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अनंतिम परिसीमन पर आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि अब 11 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। प्राप्त आपत्तियों पर जिलाधिकारी द्वारा 12 जुलाई, 2026 को सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा शासन को आख्या प्रेषित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन कर उसका प्रकाशन 13 जुलाई, 2026 को किया जाएगा। उन्होंने संबंधित सभी हितधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

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