हरिद्वार। सीए आशुतोष पांडेय बताते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में जमा रकम इनकम टैक्स के दायरे में भी आ जाता है। तो आपको इसकी आधिकारिक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। इसके साथ ही कमाई का स्रोत भी बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप एक वित्त वर्ष में लगभग 10 लख रुपए से अधिक बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो उसकी जानकारी सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स को देना होगा। इसके साथ ही यह लिमिट एफडी में कैश डिपॉजिट, म्युचुअल फंड, बॉन्ड और शेयर में निवेश पर भी लागू होती है। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि अगर अपने खाते में ₹10 लाख से अधिक जमा किए हुए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका पूरा रिपोर्ट आपसे पूछेगा। अगर वह आपके दिए गए जवाब से संतुष्ट होता है तो वह जांच भी कर सकता है। अगर जांच में आप पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जूटमाना देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा रकम पर लगभग 60% टैक्स 25% सर चार्ज और 4 प्लस दी शेष टैक्स को लगा सकता है।
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