November 28, 2024

पेंशनधारक की मृत्यु होने के उपरांत एक माह की अवधि तक सूचना दे

हरिद्वार। मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी ने अवगत कराया कि कोषागार हरिद्वार, कोषागार रूड़की, उपकोषागार हरिद्वार एवं लक्सर से पेंशन आहरित करने वाले समस्त पेंशनरों एवम पारिवारिक पेंशनरों को वित्त अनुभाग दिये गए निर्देशो के क्रम में बताया कि *कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारकों की मृत्यु होने के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ससमय उनकी मृत्यु की सूचना कोषागार को प्रेषित न किये जाने के कारण राजकीय धन का प्रेषण पेंशनधारकों के खातो में होता है जिसे कालांतर में समायोजित किया जाना पड़ता है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से उचित नहीं है।*

*अतः पेंशनधारक की मृत्यु होने के उपरांत एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी के द्वारा सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित कोषागार, उपकोषागार को उपलब्ध करा दी जाये।*

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