December 26, 2024

समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नाम सम्मिलित किये जायगें

हरिद्वार। जिलाधिकारी कमेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1450 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 के द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-679 एवं 680 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 एवं अधिसूचना संख्या-357 दिनांक-08 जून, 2024 के द्वारा जनपद हरिद्वार के समस्त निकायों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया गया जिसमें पुनरीक्षण हेतु सन्दर्मित तिथि 01 जनवरी, 2024 निर्धारित करते हुये उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार की गयी है।

राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा प्रसंगरत निर्वाचन में मतदान की तिथि वर्ष-2025 में सम्पन्न होना सम्भावित होने के कारण समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाने चाहिए जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। के नाम सम्मिलित किये जायगें। वर्तमान में निर्वाचक नामावली में परिवर्धन / संशोधन / विलोपन किये जाने के लिए मतदाता हेतु अनुमन्य है एवं यह प्रक्रिया नामांकन की अन्तिम तिथि तक गतिमान रहेगी। जिसका विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है, इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त नागर निकायों में विशेष अभियान चलाकर सम्बिन्धत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाये जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है।

इस संबंध में संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निकाय एवं तहसील कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी उक्त जानकारी प्रकाशित कराई जाए। उन्होंने यह कार्य विशेष अभियान चलाकर निम्नानुसार पूर्ण करवाये जाने के निर्देश दिए।

वर्तमान निर्वाचक नामावली नगर निकाय तहसील तथा जनपद मुख्यालय पर जन-मानस हेतु उपलब्ध रहे। निर्वाचक नामावली आयोग, की वेबसाइटsec.uk.gov.in पर उपलब्ध कराये गये लिंक एवं sec.uk.gov.in पर भी दिनांक-05.12.2024 से उपलब्ध रहेगी, मतदाता का नाम सम्मिलिति / परिवर्धन / विलोपन / संशोधन हेतु प्रपत्र 1-क प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र 17, प्रपत्र 1घ पर्याप्त संख्या में नगर निकाय, तहसील, मुख्यालय में उपलब्ध कराये जाएं। जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी हो, इस कार्य हेतु संगणक एवं कर्मचारियों को दिनांक-08, 09 एवं 10 दिसम्बर, को मतदान स्थल / मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर प्रपत्र उपलब्ध करवाएं तथा पूर्ण/भरे हुए प्रपत्र प्राप्त करें। तथा तहसील एवं निकाय स्तर पर भी प्राप्त किये जायेगें, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी परिवर्धन / संशोधन/अपमार्जन सूची तैयार कर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ इस कार्यालय को उपलब्ध करवाएं।

यह कार्यवाही 15 दिसम्बर, तक पूर्ण कर लिया जाय। इस कार्य हेतु तत्काल संगणक / कर्मचारियों को नियुक्त करते हुये कार्यवाही करना सुनिश्चित् करें।

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