हरिद्वार। उप जिला मजिस्ट्रेट भगवानपुर जितेन्द्र कुमार ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र अधिसूचना संख्याः-1690 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (नगर पंचायत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी तथा नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर एवं किच्छा को छोड़कर) में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा की गई है।
निर्वाचन के शान्तिपूर्ण सम्पादनार्थ उप जिला मजिस्ट्रेट, भगवानपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न आदेश पारित किए हैं।
नगर पंचायत, भगयानपुर की परिधि के अन्तर्गत, पांच अथया उससे अधिक व्यक्ति भारा 189 भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित विधि, विरुद्ध सम्मेलन के रूप में सामान्य उददेश्य से अपराध कारित करने हेतु किसी भी स्थान पर समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगें, और न ही समूह के रूप में विचरण करेगें। नगर पंचायत, भगवानपुर की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति जुलूस, जलसा, जनसभा का आयोजन एवं ध्यनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। (शासकीय हित में डयूटीरत कर्मियों एवं शवयात्रा में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।) नगर पंचायत, भगवानपुर की परिधि के अन्तर्गत. लाठी, डण्डा, स्टिक अथवा नुकीलें एवं धारदार शस्त्र जैसें चाकू गाला, बरछे, तलवार, पुरा अथया किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र व विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी, आपत्तिजनक सामग्नगर पंचायत, भगवानपुर के अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति मादक द्रव्यों का प्रयोग करके जनसाधारण में अश्लील, अभद्र व्यवहार करते हुए विचरण नहीं करेगा, और न ही आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर व पम्पलेट लगाएगें, और न ही आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा, जिससे जनसाधारण की शान्ति भंग हो। नगर पंचायत, भगवानपुर के अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिकता अथवा वर्ग विभेद की भावना उभरती हों। नगर पंचायत, भगवानपुर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति तारकोल, पेन्ट, वार्निश या अन्य कोई ऐसा कैमिकल या अन्य पदार्थ जो मानव जाति की त्वचा को हानि पहुंचाते हुये किसी व्यक्ति को नहीं लगायेगा और न ही इसे लगाने के प्रेरित करेगा। नगर पंचायत, भगवानपुर की परिधि के अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति पानी से भरा गुब्बारा, पिचकारी, कीचड़ एवं पत्थर आदि किसी व्यक्ति पर नहीं फेकेंगा और न ही इसे फैकनें के लिये प्रेरित करेगा। नगर पंचायत, भगवानपुर की परिधि के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति अन्य या अपने शरीर के प्रति ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जनसामान्य लोक परिशान्ति विशुद्ध करने के लिये कोई प्रोत्साहित हों। चूंकि समय कम है और उपर्युक्त आदेश/निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में आपत्तिआमत्रित करना एवं उनकी व्यक्तिगत सुनवाई एवं निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है जो आज दिनांक 26.12.2024 समय सांय 03.00 बजे से तत्काल रूप से प्रभावी होगा।
इस आदेश का उल्लघंन धारा 223 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश नगर पंचायत, भगवानपुर की सीमान्तर्गत तत्काल प्रभावी होगा तथा अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा, यदि अधोहस्ताक्षरी अथवा मेरे उच्चाधिकारियों द्वारा इसे निरस्त/वापस न कर दिया जाए। इस आदेश का प्रचार-प्रसार सब डिविजन, भगवानपुर के क्षेत्रान्तर्गत थानों व तहसील व नगर पंचायत, भगवानपुर कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा/मुश्तहरी भी किया जाएगा।
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