हरिद्वार। जिलाधिकारी से प्राप्त आदेशों के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट,कुश्म चौहान ने अवगत कराया है कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 के द्वारा चाईनीज मांझे की बिक्री एवं उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभिन्न अधिकारियो को निर्देशित किया गया है, परन्तु इसके बावजूद भी विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया है कि चाईनीज मांझा गर्दन में फसने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा भी चाईनीज मांझे के विकय/भण्डारण/कय/ उपयोग को प्रतिबन्धित करने का उल्लेख किया गया है।
उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को अपनी-अपनी कोतवाली/थाना क्षेत्रान्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 27.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुए अवैध रूप से विक्रय/भण्डारित / उपयोग किये जा रहे चाईनीज मांझे की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने को कहा।
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