June 22, 2025

वन दरोगा की लिखित परीक्षा 22 जून 2025 को जनपद के 7 केन्द्रो में होगी आयोजित

*परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रो के 200 मीटर अन्तर्गत धारा 163 लागू*

हरिद्वार ।नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुसुम चौहान ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2025 रविवार को आयोजित होने वाली वन दरोगा के पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा) एकाकी पाली सायं 01.00 बजे से 02.00 बजे तक जनपद हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत निम्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी है, जिसमें नगर हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत निम्न परीक्षा

केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन, पारदर्शिता, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस -पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है।

परीक्षा 7 केन्द्रो में आयोजित होगी, जिसमें, आदर्श शिशु निकेतन इन्टर कालेज मौ0 धौरवाली ज्वालापुर हरिद्वार, न्यू0 इन्टर कालेज मोहम्मदपुर ज्वालापुर हरिद्वार, राष्ट्रीय इन्टर कालेज सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार, दि विसडम ग्लोबल स्कूल जुर्र कन्ट्री ज्वालापुर हरिद्वार, आनन्दमयी सेवा सदन स्कू0 मौ0 इन्टर कालेज हरिद्वार, डा0 हरिराम आर्य इन्टर काॅलेज मायापुर निकट शंकराचार्य चैक कनखल हरिद्वार, तथा सरस्वती विद्या मन्दिर इन्टर कालेज मायापुर हरिद्वार में आयोजित होगी।

कुसुम चौहान, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला

मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी

प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा।

परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।

परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति

कदापि नहीं होगी

उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।