हरिद्वार।नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका एफ टी एस सी/एडीशश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 14 दिसंबर 2024 को आरोपी अंकित यादव पीड़िता को नौकरी दिलाने के दिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।आरोपी ने अश्लील वीडियो बना लिया था। बाद में आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था । आरोपी पर इस घटना के बारे मे बताने पर उसके जीजा को मरवाने की धमकी देने का आरोप भी है। पीड़िता ने आरोपी अंकित यादव पुत्र राम कुमार यादव निवासी गोविंदनगर कानपुर यूंपी, हाल पता रावली महदूद थाना सिडकुल खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी हैं

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