विषय: उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता/क्षतिपूर्ति योजना, 2013 (संशोधित 2025) के अंतर्गत पॉक्सो अधिनियम, 2012 के पीड़ित बच्चों हेतु सहायता राशि निर्धारण।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2013 से “उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता/क्षतिपूर्ति योजना” संचालित की जा रही है, जिसे वर्ष 2014 एवं 2016 में संशोधित किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों एवं माननीय पॉक्सो न्यायालयों (POCSO Courts) के आदेशों के अनुपालन हेतु इसमें पुनः संशोधन कर उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता/क्षतिपूर्ति योजना, 2025 अधिसूचित की गई है।
इस संशोधन का उद्देश्य पॉक्सो अधिनियम, 2012 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के अंतर्गत अपराध से प्रभावित बच्चों को समयबद्ध एवं प्रभावी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ितों हेतु सहायता/क्षतिपूर्ति राशि
क्र.सं. अपराध/हानि का विवरण न्यूनतम सहायता राशि अधिकतम सहायता राशि
1. प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–4) ₹1,00,000 ₹7,00,000
2. गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–6) ₹1,00,000 ₹7,00,000
3. लैंगिक हमला (धारा–7) ₹50,000 ₹1,00,000
4. गंभीर लैंगिक हमला (धारा–9) ₹50,000 ₹2,00,000
5. लैंगिक उत्पीड़न (धारा–11) ₹20,000 ₹1,00,000
6. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा–14) ₹50,000 ₹1,00,000
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प्रमुख बिंदु:
• पॉक्सो अधिनियम, 2012 लैंगिक रूप से तटस्थ है; 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस योजना के अंतर्गत संरक्षित हैं।
• यह संशोधित योजना अपराध से प्रभावित बच्चों को शीघ्र, न्यायसंगत एवं पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी।
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