*पुलिस अधीक्षक जीआरपी द्वारा माह फरवरी–2026 की अपराध गोष्ठी आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये*
आज दिनांक 10.03.2026 को *पुलिस अधीक्षक जीआरपी उत्तराखण्ड सुश्री अरुणा भारती* द्वारा पुलिस कार्यालय जीआरपी के सभागार में माह फरवरी–2026 की अपराध गोष्ठी/सम्मेलन आयोजित किया गया।
गोष्ठी के प्रारम्भ में थाना जीआरपी हरिद्वार में नियुक्त उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार को माह फरवरी–2026 में किये गये *सराहनीय कार्यों* के लिए “Employee of the Month” घोषित करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इसके उपरान्त अपराध शीर्षकों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये—
▪️ सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बीट बुक ऐप के माध्यम से चल रहे सत्यापन अभियान में अधिक से अधिक सत्यापन कराने हेतु प्रेरित करें।
▪️ सभी थाना/शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे कार्मिकों का मासिक सम्मेलन आयोजित कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करें।
▪️ पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे दो माह के ऑपरेशन स्माइल अभियान में प्रगति लाने हेतु थाना प्रभारियों एवं प्रभारी ऑपरेशन स्माइल को निर्देशित किया गया।
▪️ थानों के वांछित एवं इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
▪️ थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों में लापता व्यक्तियों की शीघ्र तलाश के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
▪️ सीसीटीएनएस में सभी आईआईएफ फॉर्म अद्यावधिक रखने तथा थानों में प्रचलित विभिन्न पोर्टलों की जानकारी रखने हेतु निर्देशित किया गया।
▪️ अभियोगों से सम्बन्धित माल मुकदमाती के निस्तारण तथा थानों में लावारिस वाहनों की नीलामी की कार्यवाही शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया।
▪️ वर्ष 2025 की लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
▪️ महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए प्रत्येक थाने की महिला हेल्प डेस्क पर 24×7 कम से कम एक महिला कर्मी की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता मिल सके।
▪️ आगामी चारधाम यात्रा/कुंभ मेले के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियों के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
▪️ निरोधात्मक कार्यवाही जैसे पुलिस एक्ट, एमवी एक्ट, आबकारी एक्ट तथा कोटपा एक्ट में अधिक से अधिक कार्यवाही करने पर बल दिया गया।
▪️ थानों पर अनावश्यक रूप से लंबित मालों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
▪️ रेलवे स्टेशनों पर संचालित “पुलिस आपके द्वार” अभियान के अंतर्गत यात्रियों को जहरखुरानी एवं टिकट धोखाधड़ी के संबंध में जागरूक कर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
▪️ हेल्पलाइन नंबर 112, 139 एवं 1930 का रेलवे स्टेशनों पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देशित किया गया।
▪️ रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल फोन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी आदि माध्यमों से त्वरित जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
▪️ ट्रेनों में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एस्कॉर्ट ड्यूटी को सुदृढ़ करने तथा सुनसान रेलवे ट्रैकों पर नियमित पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए।
▪️ लंबित अभियोगों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा संबंधित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
▪️ किसी भी घटना से संबंधित सूचना का जी.डी. में अनिवार्य रूप से इन्द्राज करने तथा थाने के अन्य अभिलेखों को समय-समय पर अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया।
अपराध गोष्ठी के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

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