वाहन कर की जानकारी, गणना और भुगतान में सहायता—30 एवं 31 अक्टूबर को एआरटीओ कार्यालय में विशेष शिविर
पात्र आवेदकों को अभिलेखों के परीक्षण एवं लागू नियमों के अनुसार शास्ति में अनुमन्य राहत
हरिद्वार, वाहन स्वामियों को बकाया वाहन कर की जानकारी और भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार में 30 एवं 31 अक्टूबर, 2026 को प्रातः 10 बजे से कार्यालय समय तक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। दो दिवसीय शिविर में वाहन स्वामी अपने वाहन पर देय कर की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही कर की गणना एवं भुगतान प्रक्रिया में सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार निखिल शर्मा ने अवगत कराया कि शिविर का उद्देश्य वाहन स्वामियों को अपने बकाया कर की स्थिति समझने, उससे सम्बन्धित शंकाओं का समाधान प्राप्त करने तथा देय कर जमा करने में सहूलियत देना है। जिन वाहन स्वामियों को बकाया कर की राशि अथवा भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी की आवश्यकता है, वे सम्बन्धित अभिलेखों के साथ शिविर में उपस्थित होकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पात्र आवेदकों के प्रकरणों में अभिलेखों के परीक्षण, निर्धारित शर्तों की पूर्ति एवं लागू नियमों के अनुसार शास्ति में अनुमन्य राहत प्रदान की जाएगी। प्रत्येक प्रकरण में पात्रता और अनुमन्य राहत का निर्धारण सम्बन्धित अभिलेखों एवं लागू प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा।
वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, पूर्व में जमा किए गए कर की उपलब्ध रसीदें तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख साथ लेकर आएँ, जिससे कर की स्थिति का मिलान करने और आवश्यक कार्यवाही में सुविधा हो सके।
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से दो दिवसीय विशेष शिविर का लाभ उठाने तथा अपने बकाया वाहन कर के निस्तारण के लिए आगे आने की अपील की है।

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