हरिद्वार। जिला मजिस्टेªट, हरिद्वार के पत्रांक 9715/न्याय अनुभाग-परीक्षा/2021 दिनांक 13 नवम्बर, 2021 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-128/02/ई-02स0अ0अधि0 दिनांक 27.10.2021 के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारम्भिक परीक्षा-21 का आयोजन दिनांक 21.11.2021 को (दो सत्रों में) प्रथम सत्र पूर्वान्ह 10.00 बजे से 11.30 बजे तक तथा द्वितीय सत्र अपरान्ह 02.00 बजे से अपरान्ह 03.30 बजे तक हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्र – परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार हाल नं0 01 से 07 तक, ज्वालापुर इन्टर कालेज, रेलवे स्टेशन के सामने ज्वालापुर, राजकीय कन्या इण्टर कालेज ज्वालापुर निकट रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार, आदर्श शिशु निकेतन इण्टर कालेज धीरवाली ज्वालापुर, शिक्षा मन्दिर तरूण हिमालय इण्टरमीडिण्ट कालेज निकट टिबड़ी शिवलोक कालोनी, एस0एम0एम0जे0एन0पीजी0कालेज गोविन्दपुरी हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज मायापुर, हरिद्वार, आनन्दमयी सेवा सदन म्युनिस्पिल इन्टर कालेज भोलागिरि रोड़ हरिद्वार, पन्नालाल भल्ला म्युनिस्पिल इन्टर कालेज देवपुरा हरिद्वार, डा0हरिराम आर्य इण्टर कालेज निकट मानव कल्याण आश्रम कनखल, स्वामी हरिहरानन्द पब्लिक स्कूल कनखल, एस0एम0एस0डी0 इण्टर कालेज सतीघाट कनखल हरिद्वार, श्री गुरू राम राय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, एस0एम0पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, डी0ए0वी0सैन्टेनरी पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, महर्षि विद्या मन्दिर लक्सर रोड़ जगजीतपुर, गुरूकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, धूम सिंह मैमोरियल पब्लिक स्कूल सीतापुर ज्वालापुर, राष्ट्रीय इण्टर कालेज सीतापुर हरिद्वार तथा डिवाइन लाईट स्कूल जगजीतपुर जमालपुर लिंक रोड़ नियर फुटबाल ग्राउण्ड, हरिद्वार पर आयोजन किया जा रहा है।
उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विधि व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में नगर मजिस्टेªट हरिद्वार श्री अवधेश कुमार सिंह ने धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये हैं कि हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 100 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पंाच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
उपरोक्त प्रतिबंध दिनांक 21 नवम्बर, 2021 को परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यदि यह जिला मजिस्टेªट अथवा नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाय।
उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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