चुनाव में मतदाताओं के परितोषण के लिए धन, मदिरा अन्य किसी मद का वितरण रिश्वतखोरी
हरिद्वारः जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने, हरिद्वार की सम्मानित जनता एवं समस्त राजनैतिक दलों से, अपील की है कि वर्तमान में राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। चुनाव में मतदाताओं के परितोषण के लिए धन, मदिरा अन्य किसी मद का वितरण रिश्वतखोरी है और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन भ्रस्ट आचरण भी है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए यह अपील की जाती है कि राजनैतिक दल /प्रत्याशी एवं जनसामान्य भारी मा़त्रा में नकदी के लेन-देन से बचे और बिना पुख्ता दस्तावेज के 50,000/- से अधिक की धनराशि का व्यवहरण न करें।
जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने के लिए उड़नदस्ता दलों की तैनाती की गई है। निर्वाचन में मतदाताओं को प्रलोभन दिये जाने की सम्भावना या किसी व्यक्ति/वाहन में कोई गैरकानूनी वस्तुएं पायी जाती है तो ये जब्त किये जाने के अधीन होंगी।
More Stories
जिला मजिस्ट्रेट एवम् जिलाधिकारी ने अन्य जनपदों / राज्यों से जनपद हरिद्वार में कुक्कुट पक्षियों/अण्डों / कुक्कुट मांस इत्यादि परिवहन कर लाये जाने पर 01 सप्ताह की अवधि तक लगाई रोक
आज 15 अगस्त में मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित होंगे जीआरपी में तैनात इंस्पेक्टर बिपिन चंद्र पाठक
15अगस्त के पर सुरक्षा के दृष्टिगत एसएसपी हरिद्वार के*निर्देशित क्रम में शहर से लेकर देहात तक जनपद में चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान