हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार श्री अवधेश कुमार सिंह ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पत्रांक 13044 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-303 दिनांक 28.03.2022 के अनुसार उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा- 2021 का आयोजन दिनांक 23.04.2022 को दो सत्रों प्रथम सत्र पूर्वान्ह 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक तथा द्वितीय सत्र अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक, दिनांक 24.04.2022 को एक सत्र में प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक, दिनांक 25.04.2022 को दो सत्रों-प्रथम सत्र प्रातः 09.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक, द्वितीय सत्र अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक, दिनांक 26.04.2022 को दो सत्रों-प्रथम सत्र प्रातः 09.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक, द्वितीय सत्र अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक एवं दिनांक 27.04.2022 को दो सत्रों-प्रथम सत्र प्रातः 09.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक, द्वितीय सत्र अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक हरिद्वार नगर के परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार हाल नं0 01 से 06 तक, ज्वालापुर इण्टर कालेज ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के निकट, डा0 हरिराम आर्य इण्टर कालेज, मायापुर निकट शंकराचार्य चौक कनखल, आनन्दमयी सेवा सदन म्युनिस्पिल महिला इण्टर कालेज जोधामल रोड, निकट मायादेवी मन्दिर हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज मायापुर, स्वामी दर्शनानन्द इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी (एसटी०आई०एम०टी०) गुरूकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल कांगडी (डीम्डी) विंग ए हरिद्वार, गुरुकुल कांगडी (डीम्ड) विंग बी हरिद्वार, आदर्श शिशु निकेतन इण्टर कालेज मौहल्ला धीरवाली निकट दूरसंचार पुरम ज्वालापुर, म्यु. इण्टर कालेज ज्वालापुर निकट पी.एन.बी.पीठ बाजार ज्वालापुर, हरिद्वार में आयोजन किया जा रहा है।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि शाति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
ये प्रतिबंध दिनांक 23 अप्रैल, 2022 से दिनांक 27 अप्रैल, 2022 को परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे। आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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