हरिद्वार।
जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर 25 मई 2021 प्रातः 6 बजे से 1 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक जनपद में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। उक्त आदेश में राशन, किराने एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों को 28 मई को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दी गयी है। शेष शर्तें उक्त आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी।
More Stories
मुख्यमंत्री ने ऑफलाइन/ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की संयुक्त रूप से की जा रही एक दिवसीय Mansoon 2025 Preparedness कार्यशाला में प्रतिभाग किया
सेवानिवृत हो रहे जवानों को हरिद्वार पुलिस ने दी यादगार विदाई
मुख्यालय द्वारा जारी पद्दोन्नती आदेश से जनपद हरिद्वार को मिले 10 नए इंस्पेक्टर