हरिद्वार।
जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर 25 मई 2021 प्रातः 6 बजे से 1 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक जनपद में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। उक्त आदेश में राशन, किराने एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों को 28 मई को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दी गयी है। शेष शर्तें उक्त आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी।
More Stories
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय खटीमा में आयोजित हुआ मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम
प्रवासी उत्तराखंडी करेंगे राज्य की दिशा और दशा पर मंथन
उत्तराखंड को विश्व बैंक से मिलेगा 680 करोड़ रुपये का सहयोग — वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार ने दी बड़ी अनुशंसा