हरिद्वार।
जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर 25 मई 2021 प्रातः 6 बजे से 1 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक जनपद में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। उक्त आदेश में राशन, किराने एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों को 28 मई को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दी गयी है। शेष शर्तें उक्त आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी।
More Stories
चारधाम यात्रा सीजन को सरल एवं व्यवस्थित तरीके से संचालन हेतु सभी अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करेंः जिलाधिकारी
मुख्य सचिव ने विभिन्न विषयों पर शहरी विकास एवं सिंचाई विभाग के साथ बैठक की
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने राज्य में रेल सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में बैठक ली