जिलाधिकारी के निर्देश पर 25 मई से 1 जून तक जनपद में कोविड कर्फ्यू लागू, राशन, किराने एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों को 28 मई को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति, शेष शर्ते यथावत, देखिए आदेश

हरिद्वार।

जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर 25 मई 2021 प्रातः 6 बजे से 1 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक जनपद में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। उक्त आदेश में राशन, किराने एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों को 28 मई को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दी गयी है। शेष शर्तें उक्त आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी।

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