हरिद्वार।
जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर 25 मई 2021 प्रातः 6 बजे से 1 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक जनपद में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। उक्त आदेश में राशन, किराने एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों को 28 मई को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दी गयी है। शेष शर्तें उक्त आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी।
More Stories
दूसरों को सुखी रखने की इच्छा को कहते हैं लीला: मनकामेश्वर गिरी
रिक्शा संचालकों को आर्थिकी बढाने को बड़ा कदम, गोल्फकार्ट चलाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण
प्रथम बार जिले के सीमान्त क्षेत्र के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु वाहनों की व्यवस्था