हरिद्वार ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी दिवेश शाशनी ने अवगत कराया कि तहसील रूड़की परिसर में स्थित अटल अन्नपूर्णा कैण्टीन के स्वीकृति दिनांक 31.03.2025 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालन हेतु साक्षात्कार के माध्यम से महिला स्वंय सहायता समूहों में से उत्कृष्ट समूह को अटल अन्नपूर्णा कैण्टीन हेतु चयनित किया जाना है, जो समूह भिन्न आर्हताऐं रखते हों में विज्ञप्ति प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर (दिनांक 6 अगस्त 2024 से दिनांक 21 अगस्त, 2024 दोपहर 02.00 बजे तक) व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से (निर्धारित संलग्न प्रारूप पर) आवेदन पत्र तहसीलदार कार्यालय रूड़की के नजारत अनुभाग कक्ष संख्या-13 अथवा उप जिलाधिकारी रूडकी न प्रारूप पर) आशुलिपिक कक्ष सं0-01 में सम्पूर्ण विवरण में योग्यता, पता, मोबाईल नम्बर आदि सहित जमा कर सकते है। आवेदन का प्रारूप आवेदक तहसील रूडकी के नजारत अनुभाग कक्ष सं0-13 से निःशुल्क प्राप्त कर सकता है।
योजनार्न्तगत प्रति थाली 30 रूपये उपभोक्ता से लिया जायेगा, समूह किसी विभाग/ स्थानीय निकाय/विकास खण्ड दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, के अर्न्तगत पंजीकृत महिला स्वंय सहायता समूह जिनका पंजीकरण आवेदन की तिथि से न्यूनतम 03 माह पूर्व विकास खण्ड रूडकी/नारसन में पंजीकरण हो गया हो तथा जिन समूह द्वारा माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाया जा चुका है एवं रिवोल्विंग फंड प्राप्त समूह को वरियता दी जायेगी। स्वयं सहायता समूह पंच सूत्र का पालन करता हो यथा-1-नियमित सप्ताहिक बैठक, नियमित सप्ताहिक बचत, नियमित सप्ताहिक लेखा-जोखा, 4 नियमित ऋण का संचालन, समय से ऋण तथा ब्याज वापसी, स्वयं सहायता समूह को प्रबंधन कुशलता का अच्छा ज्ञान हो। स्वंय सहायता समूह विशेष परिस्थितियों में स्वयं को बचाये रखना की क्षमता रखता हो। समूह रिकार्ड (लेखा-जोखा) रख रखाव करने की क्षमता रखता हो। स्वयं सहायता समूह की सदस्या भोजन बनाने सम्बन्धी कार्य में कुशल हो। स्वयं सहायता समूह समय-समय पर कार्यकारणी गठन के लिए निर्वाचन आदि सम्पन्न कराता हो, स्वयं सहायता समूह की नियमावली बनी हो जिसका सभी सदस्य पालन करते हों। चयन प्रक्रिया गठित समिति द्वारा पूर्ण की जायेगी जिसमें चयनकर्ता सभी स्वयं सहायता समूह से खाना बनवाकर व्यावहारिक परिक्षण (प्रयोगिक प्रशिक्षण) भी कर सकते है। चयन के उपरान्त स्वयं सहायता समूह को तहसीलदार रूडकी के साथ 01 वर्ष की तिथि हेतु अनुबन्ध किया जायेगा। यदि स्वयं सहायता समूह द्वारा दिये जा रहे भोजन, साफ-सफाई आदि में कोई अनियमत्ता पायी जाती है तो ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट रूडकी को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाये। कैण्टीन हेतु विद्युत कनेक्शन एंव कैण्टीन का एवं कैन्टीन के सामान (बर्तन, मेज, कुर्सी आदि) का रख रखाव का उत्तरदायित्त्व सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह का होगा। स्वयं सहायता समूह को कैण्टीन के समस्त प्रकार के देयों व विद्युत आदि बिल की धनराशि को स्वयं ही भुगतान करना होगा तथा समय-समय पर सरकार /उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित् करना होगा। स्वयं सहायता समूह का कैण्टीन पर कब्जा पूर्णतया अस्थाई होगा, जो अवधि पूर्ण होने अथवा अनुबन्ध निरस्त होने पर स्वतःही समाप्त हो जायेगा। चयनित स्वंय सहायता समूह के अनुबन्ध का समय पूर्ण होने पर यदि देयकों का भुगतान बकाया या सामान टूटा अथवा कम पाया जाता है तो उसकी पूर्ति धरोहर धनराशि से कटौती कर तथा स्वंय सहायता समूह से वसूली की माध्यम से प्राप्त की जायेगी। ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट रूड़की को कैण्टीन संचालन की किसी शर्त में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार होगा, दिनाक 21 अगस्त, 2024 को चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी, चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त चयनित स्वंय सहायता समूह के द्वारा अंकन 20,000.00 रूपये की धरोहर धनराशि एफ०डी०आर० के रूप में जमा करानी अनिवार्य होगी।
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