हरिद्वार । नगर मजिस्ट्रेट, कुश्म चौहान ने अवगत कराया है कि दिनांक 23 सितम्बर, 2024 के अनुसार अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकीय अधिकारी लिखित (मुख्य) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2023 दिनांक 06 अक्तूबर 2024 (दिन रविवार) से दिनांक 08 अक्तूबर (दिन मंगलवार) 2024 तक प्रथम सत्र प्रातः 09.00 बजे से 11.00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र अपरान्ह 02.00 बजे से 05.00 बजे तक जनपद हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की जानी है। परीक्षा केंद्रों का नाम परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ज्वालापुर इंटर कॉलेज निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर हरिद्वार, पन्नालाल भला म्यू इंटर कॉलेज हरिद्वार, शिक्षा मंदिर तरुण हिमालय इंटरमीडिएट टीबीडी हरिद्वार, शांति मेमोरियल पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर है।
उन्होंने बताया है कि हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति इन परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। हरिद्वार नगर क्षेत्र के इन परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकु, तलवार, भाला, आग्नेयशस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पेट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्ष केन्द्रों को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति को क्षति पहुंचायेगा और न ही पहुंचाने का प्रयास करेगा। परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने के अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में न तो आतिशबाजी करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों में किसी प्रकार का साहित्य, प्रेस, नोट पम्पलेट, पोस्टर बैनर आदि नहीं लगायेगा और न ही बटवायेगा।
यह प्रतिबंध दिनांक 06 अक्टूबर, 2024 से 08 अक्टूबर, 2024 में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के इन परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यह जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये।
इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के अन्तर्गत्त दण्डनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी
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