हरिद्वार। छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट / अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि वर्ष 2023 में कनखल थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। तभी रास्ते में आरोपी ई रिक्शा चालक पीड़ित छात्रा व उसकी छोटी बहन को बहला फुसलाकर अपने दोस्त के कमरे में ले गया था। जहां आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना के दो तीन महीने बाद पीड़ित छात्रा की तबियत खराब हो गई थी। तब उसने अपनी मौसी को घटना के बारे में बताया था। तब पीड़िता की मौसी ने आरोपी रोहित कुमार पुत्र भोला प्रसाद निवासी ग्राम मखातकिया नौगछिया जिला भागलपुर बिहार के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। । पीड़ित छात्रा व उसकी छोटी बहन ने अपने बयानों में घटना की पुष्टि की है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रोहित कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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