September 18, 2025

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों की लिखित परीक्षा 21 सितम्बर को जनपद में विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी

हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 21 सितम्बर 2025 को एकल पाली में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनपद हरिद्वार के नगर हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत के अचिवर होम पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार, आर्दश शिशु निकेतन मौहल्ल धौरवाली निकट दूरसंचार पुरम ज्वालापुर हरिद्वार, आनन्दमयी सेवा सदन म्यू० महिला इण्टर कालेज मोलागिरी रोड़ निकट मायादेवी मंदिर हरिद्वार, डीवाईन लाईट स्कूल जगजीतपुर कनखल हरिद्वार, डा० हरिराम आर्य इण्टर कालेज निकट शंकराचार्य चौक कनखल हरिद्वार, गर्वनमैट गर्ल्स इण्टर कालेज रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार, ज्वालापुर इण्टर कालेज निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर हरिद्वार, म्यूनिस्पल इण्टर कालेज ज्वालापुर नीलखुदाना ज्वालापुर, पार्थ सार्थी हायर सैकण्डरी स्कूल कृष्णा गली खडखडी हरिद्वार, राष्ट्रीय इण्टर कालेज सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार, एस.एम.एस.डी.इण्टर कालेज, झण्डा चौक बाजार सती घाट कनखल हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, शिवडेल पब्लिक स्कूल जगजीतपुर हरिद्वार, गुरू राम राय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, दा विजडम ग्लोबल स्कूल जूर्स कन्ट्री दिल्ली हरिद्वार रोड़ ज्यालापुर नया गांव हरिद्वार आदि केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है।

नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा।
परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।

परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।

उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।