नई दिल्ली
कोरोना संक्रमण की दर कम होती देख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए आरटीपीसीआर (RTPCR) टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। वहीं अगर कोई मरीज अस्पताल से रिकवर होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी RTPCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। यानी की अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए RTPCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी।

More Stories
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: उत्तराखंड के नागरिकों के संभावित प्रभावित होने की सूचना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से वार्ता
मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा नैनीताल सांसद श्री अजय भट्ट के भाई स्व0 राम दत्त के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की
बिजली दरों को न तो निगम बढ़ाता है और न ही दरों में वृद्धि का कोई भी निर्णय UPCL के हाथ में होता हैं