देहरादून।
राजधानी देहरादून न्यायालय जेएम प्रथम द्वारा आरोपी जगदीश शर्मा निवासी बाजावाला देहरादून को 01 साल की सजा व 10 लाख 20 हजार रू की अर्थदंड की सजा सुनाई है, 10 लाख 10 हजार रू परिवादी को दिये जाने के आदेश दिये गये है जबकि 10 हजार रू राजकोष मे जमा कराने के आदेश दिये गये हेै, 10 हजार रू अर्थदंड की जमा न करने पर तीन महीने की सजा और काटनी पडेंगी। बताते दें कि देहरादून वसंत विहार, निवासी मुकेश पसबोला द्वारा अपने परिचित जगदीश शर्मा को वर्ष 2014 में संपत्ति खरीदने हेतु 1020000 उधार के रूप में दिया था। जिसके बदले मुकेश को जगदीश शर्मा द्वारा एक चेक अपने हस्ताक्षर करके दिया था और यह आश्वासन दिया था कि उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान हो जाएगा, जब मुकेश द्वारा उक्त चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो चेक डिसओनर हो गया। जिसके बाद मुकेश द्वारा न्यायालय में उक्त मुकदमा दायर किया। विद्वान न्यायाधीश ने वादी पक्ष के अधिवक्ता मनोज कुमार यादव एडवोकेट की दलीलों व बहस से संतुष्ट होकर जगदीश शर्मा को 01 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया तथा एक माह के अंदर 1020000 लौटाने के आदेश दि
ए हैं।
More Stories
एसएसपी की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय सभागार में अपराध गोष्ठी आयोजित
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की केदारनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक
मा0 सीएम की इस साल न हो आईएसबीटी पर distress visit: डीएम