नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर दायर प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। सीएससी चन्द्रशेखर रावत द्वारा न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में शीघ्र सुनवाई हेतु मेंशन किया गया। कोर्ट ने उनके तर्क सुनने के बाद कहा कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की रेगुलर बेंच में सोमवार को मेंशन करें। क्योंकि रेगुलर बेंच ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर निर्णय भी उसी कोर्ट द्वारा दिया गया है।
सरकार ने हाइकोर्ट में शपथपत्र पेश कर कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर पूर्व में दिए गए निर्णय में संशोधन कर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जाए। यह भी कहा गया है कि सरकार कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। चारधाम में सरकार द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। श्रद्धालुओं की संख्या कम करने से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। पूर्व में कोर्ट ने सरकार को चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले संख्या निर्धारित करने के साथ ही कोविड नियम अनुपालन संबंधी अन्य निर्देश भी दिए थे।
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