हरिद्वार। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज, एफटीएससी पारूल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी पाया है।विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 जनवरी 2020 में श्यामपुर क्षेत्र से एक 15 वर्षीय पीडि़त किशोरी लापता हो गई थी।काफी खोजबीन के बाद पीडि़ता के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ पीडि़ता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया था। अगले दिन श्यामपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने पीडि़ता को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था। पीडि़त किशोरी ने आरोपी युवक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने व कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जिससे पीडि़त किशोरी गर्भवती हो गई थी। उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। आरोप था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अंकुर पुत्र नरेश नाथ निवासी सपेरा बस्ती,चंडीघाट माजरा थाना श्यामपुर के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। साथ ही, अर्थदंड की राशि जमा नही करने पर आरोपी युवक को दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए हैं।
50 हजार आर्थिक सहायता देने के आदेश
अपर जिला जज, एफटीएससी पारुल गैरोला ने पीडि़ता को प्राप्त अर्थदंड राशि में से प्रतिकर राशि के रूप में 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। साथ ही, निर्णय की एक कॉपी स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर निर्भया फंड से उचित प्रतिकर धनराशि दिलाने के निर्देश दिए हैं
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