हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी डाॅ0 सौरभ गहरवार ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2 के पत्रंाक संख्या 595 दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 के द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत नियम 13(1) में वर्णित प्राविधान के अन्र्तगत ‘‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा‘‘ अध्यादेश के अध्याय 2 के अधीन हकदार को खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण से सम्बंधित मामलों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा इन हकदारियों को प्रवृत्त करने, शिकायतों का अन्वेषण और निवारण करने हेतु प्रत्येक जिले के लिए एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। इस कार्य हेतु सम्बंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
इस क्रम में मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश संख्या 1096/ दिनांक 21 अगस्त, 2019 को निरस्त करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद के लाभाथिर्यो की शिकायतों की सुनवाई मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से की जायेगी एवं तत्सम्बंधी प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्राप्त करने हेतु मुख्य विकास कार्यालय के वरिष्ठ सहायक मो0 इमरान अंसारी (मो.नं. 9897669748) को नामित किया जाता है। मो0 इमरान अंसारी प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु पंजिका का गठन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी के सम्मुख समयानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
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