- सभी आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 02 माह तक प्रभावी रहेगा।
- जनपद में धारा 144 लागू आखिर क्यों और क्या है आदेश?
हरिद्वार। जिला अधिकारी श्री विनय शंकर पांडेय ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निवाचन-2022 को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप चुनाव आदर्श आचार संहिता दिनांक 08.01.2022 से लागू हो गयी है।
जनपद हरिद्वार में 25-हरिद्वार, 26- -बी०एच०ई०एल०रानीपुर, 27-ज्वालापुर(अ0जा0), 28 भगवानपुर (अ0जा0), 29 झबरेडा (अ0जा0), 30-पिरान कलियर,31-रूडकी, 32 खानपुर, 33-मंगलौर, 34 लक्सर एवं 35-हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक इस दौरान विभिन्न असमाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन के सम्पादन शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पूरे जनपद में शान्ति बनाये रखने एवं निर्वाचन कार्यवाही के सफल संचालन हेतु निरोधात्मक उपाय किये जाने आवश्यक है। अत. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा समस्त जनपद के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ:-
1, जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे-रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि तथा सरकार/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ यह आदेश प्रत्याशियों के घर-घर भ्रमण पर लागू नहीं होगा।
2, कोई भी व्यक्ति वर्ग, समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी/ प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं करेगा और न ही कोई जलूस निकालेगा।
3, कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भडकाने वाले वक्तव्य नहीं देगा और न ही किसी प्रकार के इशारे करेगा और न ही नारे इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा और न किसी प्रकार के प्रचार हेतु अपने सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान का उपयोग करेगा।
4, कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय या दल ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देगा जो विभिन्न समुदाय की भावना को भडकाने वाला या उत्तेजना पैदा करने वाला हो या जिससे वर्ग में असन्तोष या द्वेष उत्पन्न हो।
5 अपने पद के कर्तव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एवं सिक्ख धर्म के अनुयायियों जिनके लिए तलवार, कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है, को छोडकर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे अग्नेयास्त्र तथा हस्त प्रयोगास्त्र जिसको किसी अपराध करने में प्रयोग किया जा सकता है, को लेकर जनपद हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जायेगा। कोई भी व्यक्ति ईट-पत्थर, सोडा, वाटर की बोतलें तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने अथवा पहुँचाये जाने की सम्भावना हो, को जनपद की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा तथा न ही उसे प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी या लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध या बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।
6, कोई भी व्यक्ति न तो अफवाहें फैलाएगा और न ही अपनी वाणी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा हस्तलिखित या साइक्लोस्टाइल किये हुए अथवा छपे हुए नोटिस/पर्चे/ इश्तहार के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित करेगा जिससे कि जनपद की सीमाओं में रहने वाले अथवा अन्य आने जाने वाले विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों के बीच सम्प्रदायिकता, पारस्परिक द्वेष की भावना अथवा तनाव फैलाने की सम्भावना हो।
7. विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान किसी भी रीति से ऐसा अवैधानिक कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो करेगा और न ही उत्प्रेरणा करेगा और न ही ऐसा कार्य किये जाने का षडयन्त्र करेगा, जिससे विधानसभा निर्वाचन को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो।
8, किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा सम्बन्धित स्थिति जिसमें दिशा-निर्देश समय-समय पर निर्गत किये जायेगे के अतिरिक्त तीन वाहनों से अधिक के कारवां के चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
9, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा या कोई जुलूस नहीं निकालेगा और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी विवाह एवं मृत्यु आदि के सम्बन्ध में आयोजित कार्यकमों पर लागू नहीं होगा।
10- कोई व्यक्ति दिनांक 13 एवं 14 फरवरी, 2022 को कोई भी प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रानिक मीडिया में नहीं करेगा। उक्त तिथि को प्रिन्ट मीडिया में प्रचार प्रसार करवाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित MCMC का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11- किसी भी व्यक्ति द्वारा मन्दिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों अथवा किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग राजनीतिक भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु नहीं किया जायेगा।
12- कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान बूथों पर इश्तहार झण्डा, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करेगा।
13- कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल मतदान के दिन मतदान केन्द्रों/मतदेय स्थानों की 200 मीटर की परिधि में मतदान बूथों का निर्माण नहीं करेगा। अभिकर्ताओं/कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप/वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या तिरपाल के एक टुकडे के साथ एक मेज और दो कुर्सी अनुमन्य होगी। ऐसी मेजों के आस-पास भीड एकत्रित नहीं होने देगें। ऐसे सभी मतदान बूथों की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
14- कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को लाने ले जाने हेतु मतदान की तिथियों पर पैट्रोल या डीजल चालित चौपहिया, तिपहिया वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश सरकारी वाहनों पर लागू नहीं होगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को अधिकृत किये गये वाहनों जिसके विन्ड स्क्रीन पर वाहन का पास भी चस्पा होगा, पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।
15- यह आदेश जनपद हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले या निषेधाज्ञा अवधि में आने जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
16- कोई व्यक्ति/ राजनीतिक दल/अभ्यर्थी आदि समय-समय पर जारी कोविड-19 गाईडलाईन का उल्लघंन नहीं करेगा।
17- यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 02 माह तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इस आदेश को इससे पूर्व वापस न लिया जाये।
18- चूंकि परिस्थितियां आपातकालीन स्वरूप की है तथा यह सम्भव नहीं है कि व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सके। अतः यह आदेश जनहित में एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लघंन वर्तमान में प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों व नियमों के तहत अनुमन्य न होने के कारण भा0द0सं0 की धारा-188 के अन्तर्गत दंडनीय है।
उन्होंने कहा कि उक्त सभी प्रतिबन्धों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 48 घण्टे पूर्व लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना होगा।
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