November 24, 2024

स्टाम्प विक्रेता को अनुज्ञप्ति नवीनीकृत करवाना जरुरी

हरिद्वार: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वीर सिंह बुदियाल ने अवगत कराया कि समस्त ई-स्टाम्प विकेताओं को सूचित किया जाता है कि स्टाम्प विकेता हेतु अनुज्ञप्ति दिनांक 31.03.2022 तक वैध है, को प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2022 तक नवीनीकृत करवाना सुनिश्चित करें।

जिनकी अनुज्ञप्ति नवीनीकृत नहीं होगी वह दिनांक 01.04.2022 से ई-स्टाम्प विकय का कार्य नहीं

कर पायेंगे।

 

 

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