August 15, 2025

मतदान केन्द्र / मतदान स्थलों पर लाना प्रतिबन्धित रहेगा, जानिए

हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी/    उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं o) श्री प्रतीक जैन ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत अवगत कराया है कि मतदान दिवस- 26 सितंबर, 2022 के दिन मतदान केन्द्र / मतदान स्थलों पर किसी भी मतदाता को इलेक्ट्रोनिक वस्तुयें जैसे मोबाईल फोन, ब्ल्यूटूथ हैडफोन स्मार्ट वाच, या पैन ड्राईव एवं अन्य उपकरण लाना प्रतिबन्धित किया गया है। उन्होंने मतदाताओं को सूचित करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि वे अपने मोबाईल फोन अपने घर पर ही रखकर आयें, मतदान केन्द्र / मतदान स्थलों पर न लायें ।

श्री प्रतीक जैन ने समस्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं जोनल/ सेक्टर पुलिस तथा मतदान केन्द्रों / स्थलों पर तैनात सुरक्षा बल को निर्देश दिये हैं कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक वस्तुओ का प्रयोग मतदान केन्द्र / स्थलों के अन्दर न करने पायें ।