हरिद्वार। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला खाद्य आपूर्ति विभाग एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन ने चंद्राचार्य चौक पर कैम्प का आयोजन कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के जिला अध्यक्ष संजीव चौधरी (बालियान) ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जागरूक ग्राहक ही अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है। खरीददारी करते समय बिल अवश्य प्राप्त करें। खरीदे गए उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। शिकायत होने पर उचित माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। जिसकी जिला उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ तक मामले, राज्य उपभोक्ता फोरम में एक से दस करोड़ तक तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में दस करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई की जाती है।
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