November 23, 2024

जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर 1 जून 2021 से 8 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक जनपद में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा, राशन, किराने, जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानों को 1 जून 2021 व 5 जून 2021 को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने के आदेश

हरिद्वार।

प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखण्ड में एक हफ्ते तक कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया गया है। इस आधार पर जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर 1 जून 2021 से 8 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक जनपद में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। राशन, किराने, जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानों को 1 जून 2021 व 5 जून 2021 को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति के आदेश हुए हैं। इसके अलावा पूर्व की भांति आवश्यक सेवाओं की दुकानों को प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक दैनिक आधार पर खोलने के आदेश यथावत रहेंगे।

इसके अलावा कर्फ्यू में ढील देते हुए राशन, किराने के सामान, जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें सप्ताह में 2 दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। 1 जून और 5 जून को राशन, किराने के सामान, जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें खोली जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए 1 जून और 5 जून को स्टेशनरी की दुकान खोले जाने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोज सुबह पहले की तरह ही प्रातः 8 से प्रातः 11 बजे तक खोली जाएंगी। लेकिन 1 जून 2021 और 5 जून 2021 को राशन, किराने के सामान, जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। शेष सभी आदेश पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।

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