हरिद्वार।
एक दिन पूर्व प्रदेश में बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू (corona Curfew) में संशोधन करते हुए मुख्य सचिव ने नए आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत खाद्य पैकेजिंग की दुकाने, कपड़ा, रेडीमेड ,दर्जी की दुकान ,ड्राई क्लीनर्स, चश्मे की दुकाने, साइकिल स्टोर और औधोगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकाने, बर्तन की दुकान, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिकल्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स/ सैनिटरी , स्टोन कारपेंटर ,फर्नीचर एवं टिंबर मर्चेंट की दुकान दिनांक 8 जून मंगलवार एवं 11 जून शुक्रवार को प्रात 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी।
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