नैनीताल।
कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान बंदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए माननीय हाई पावर्ड कमेटी के आदेश के अनुपालन में जनपद की कारागारों में बन्द 139 बंदियों को 90 दिन की अन्तरिम जमानत पर तथा 13 दोष सिद्ध बन्दियों को 90 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। इस प्रकार 90 दिन के लिए कुल 152 बंदियों को रिहा किया गया है। जानकारी देते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारी इमरान मौहम्मद खान ने विस्तार से बताया कि जिला जेल नैनीताल से 17 विचाराधीन बंदियों को तथा उपकरागार हल्द्वानी से 122 विचारधीन बंदियों को 90 दिन की अंन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया। इसके अतिरिक्त 13 दोष सिंद्व बंदियोें को 90 दिन के पैरोल पर उपकारागार हल्द्वानी से रिहा किया गया। उन्होंने बताया कि कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट पर बंदियों को रिहा किया गया। बंदियों को उनके गन्तव्य तक पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पहुचाया गया। ज्ञात हो कि 07 साल तक की सजा के अपराधों में जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को 90 दिन की अंन्तरिम जमानत पर तथा दोष सिंद्व कैदियों की 90 दिन के पैराल पर रिहा किया जाने के आदेश माननीय हाई पावर्ड कमेटी द्वारा किया गया था।
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