हरिद्वार जिला मजिस्ट्रेट कर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि गृह विभाग के निर्देशों के क्रम में शस्त्र लाईसेंस के संबंध में एन.डी.ए.एल. पोर्टल के नोडल अधिकारी एवं जनपदों में विरासत के आधार पर स्थानान्तरित शस्त्रों तथा पोर्टल पर लम्बित शस्त्र आवेदनों पत्रों इत्यादि के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्हेंाने बताया कि जनपद में 02 से अधिक शस्त्र धारित करने वाले शस्त्रधारकों से 01 शस्त्र जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि इस माह के अन्त तक अवशेष 07 शस्त्रधारकों के शस्त्र जमा करा लिये जाये अथवा जमा न किये जाने की स्थिति में उनके लाईसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाये साथ मंे यह भी निर्देशित किया गया कि वर्ष 2016 में एनडीएएल पोर्टल के प्रारम्भ होने पर जनपद के सभी लाईसेंसियों को यूआईएन आवंटित किये गये थे परन्तु कतिपय लाईसेंसीयों को यूआईएन आवंटित होने से छूट गये हैं। ऐसे लाईसेंसियों को चिन्हित करते हुए उनकी संख्या से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
उन्हेंाने कहा कि जनपद में ऐसे समस्त धारकों से जिनके पास 02 से अधिक शस्त्र हैं, से 01 शस्त्र तत्काल जमा करा लिया जाये। यदि शस्त्रधारक द्वारा शस्त्र जमा नहीं किया जा रहा है तो उनके विरूद्ध लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि अपने-अपने थाने में समस्त शस्त्रधारकों के लाईसेंस का सत्यापन करते हुए ऐसे लाईसेसियों को चिन्हित किया जाये जिनके लाईसेंस पर यूआईएन आवंटित नहीं हुआ है तथा इसकी सूचना दिनांक 25.04.2025 तक कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे सूचना शासन को प्रेषित की जा सके।

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