दुकानदारों को 29 जून, 30 जून, 01 जुलाई, 02 जुलाई, 03 जुलाई और 05 जुलाई 2021 को प्रातः 8 बजे से सांय 07 बजे तक आदेशों के अनुसार दुकान खोलने की सशर्त अनुमति
देहरादून।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं। प्रदेश में दिनांक 29 जून की प्रातः 06 बजे से 6 जुलाई की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इस दौरान समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से सांय 07 बजे तक)।
➡️ समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांकः 29 जून, 30 जून, 01 जुलाई, 02 जुलाई, 03 जुलाई और 05 जुलाई 2021 को (क्रमशः मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एवम सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से सांय 07 बजे खुले रहेंगे। परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
-राज्य के समस्त जिम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
-राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
-कोविड कर्फ्यू के दौरान दिनांक 04 जुलाई 2021 (रविवार) को बाजार बंद रहेंगे।
शेष सभी शर्तें मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप रहेंगी।
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