देहरादून । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल ने आरक्षण नियमावली के अधिसूचित न होने के चलते रोक दिया है। इसके चलते 25 जून से प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया सहित चुनाव कार्यक्रम को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 1242 दिनांक 24 जून, 2025 के अनुसार, मा० उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 410 (एम.बी.)/2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में 23 जून को पारित आदेश के तहत यह रोक लगाई है। आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा आरक्षण नियमावली अधिसूचित न करने के कारण उसके अनुपालन में की गई सभी कार्रवाई स्थगित की जाती है।
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