हरिद्वार।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं। प्रदेश में दिनांक 06 जुलाई की प्रातः 06 बजे से 13 जुलाई की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इस दौरान जनपद में समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से सांय 07 बजे तक)।
➡️ जनपद में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 8 बजे से सांय 7 बजे तक खुले रहेंगे एवम बाजारों की साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी।
-जनपद में समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
-जनपद के समस्त जिम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
-जनपद में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
-कोविड 19 में संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को 72 घंटे पूर्व आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन प्रदान की जाएगी।
-जनपद के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं, वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवम ऑनलाइन/डिस्टेन्स लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे।
-जनपद के समस्त शॉपिंग मॉल कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
-समस्त सामाजिक/ राजनीतिक / खेल गतिविधियां/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
शेष सभी शर्तें जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप रहेंगी।
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