उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा 28 जुलाई तक स्थगितः हाईकोर्ट

नैनीताल।
 नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को 28 जुलाई तक स्थगित करने का आदेश दिया है, वहीं कोविड के मद्देनजर सरकार द्वारा वीकेंड पर पर्यटक स्थलों को खोलने के निर्णय पर भी पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों को नाकाफी बताकर यात्रा शुरू करने के बारे में लिए गए निर्णय पर रोक लगा दी थी। कैबिनेट के फैसले के बाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को गलत ठहराते हुए सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलवी दायर कर चुकी है। जिसमें सरकार ने कहा है कि चारधाम यात्रा स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक गलत है। सरकार ने कहा कि जिन 3 जनपदों के लिए यात्रा शुरू की गई थी वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच आज नैनीताल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच द्वारा एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करते हुए 28 जुलाई तक यात्रा स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने वीकेंड पर राज्य के पर्यटन स्थलों को खोले जाने पर भी सवाल उठाया है कोर्ट का कहना है कि पर्यटक स्थलों पर जिस तरह की भीड़ देखी जा रही है तथा कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उससे गंभीर खतरे के संकेत मिलते हैं। सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

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