देहरादून। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार और एसएसपी जन्मजेय खंडूरी ने दीपावली त्योहार पर आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने के संबंध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें, 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान के लिए अस्थायी लाइसेंस के आवेदन की तिथि होगी और 1 से 5 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने पटाखा दुकानों के लिए जगह चिन्हित करने और अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन कराने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अग्निशमन विभाग का क्लीयरेंस होने के बाद ही दुकानों के लाइसेंस जारी किया जाएं। ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाइसेंस दें, जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके। साथ ही दुकान और उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो. पटाखा की दुकान पक्के भवन में हो, स्थान तंग ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हो, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाए। दुकान पर अग्निशमन के प्रबंध हों।
More Stories
नगर निगम, हरिद्वार द्वारा भूमि के क्रय में अनियमितताओं प्रकरण को लेकर उत्तराखण्ड शासन ने की कार्रवाई में तेजी
आश्रितों को मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में 50-50 लाख की सहायता राशि के चेक प्रदान किये
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुयी यूपीसीएल की 125 वीं बोर्ड बैठक