
हरिद्वार। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर (जि0यो0स0) हरिद्वार श्री विनय शंकर पाण्डेय ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश संख्या 4322 दिनांक 18 मार्च, 2020 एवं कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर (जि0यो0स0) हरिद्वार के आदेश संख्या 1138 दिनांक 18 मार्च 2020 के माध्यम से जिला योजना समिति के सामान्य निर्वाचन-2020 हेतु मतदान दिनांक 24 मार्च, 2020 को (पूर्वाह्न 08ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक) एवं मतगणना दिनांक 24 मार्च, 2020 (अपराह्न 03ः30 बजे से कार्य की समाप्ति तक) के कार्यक्रम को स्थगित किया गया था।
उक्त के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश संख्या 580 दिनांक 09 नवम्बर, 2021 के द्वारा स्थगित मतदान दिनांक 24 मार्च, 2020 (पूर्वाह्न 08ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक) एवं मतगणना दिनांक 24 मार्च, 2020 (अपराह्न 03ः30 बजे से कार्य की समाप्ति तक) के स्थान पर अब जिला योजना समिति के सदस्यों का मतदान दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को (पूर्वाह्न 08ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक) एवं मतगणना दिनांक 18 नवम्बर, 2021 (अपराह्न 03ः30 बजे से कार्य की समाप्ति तक) कोविड-19 के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी गाईड-लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न कराया जाएगा।

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