हरिद्वार। हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में हरिद्वार पॉक्सो कोर्ट द्वारा अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि दी है। खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल से पूछा है कि क्या अभियुक्त ने इस प्रकरण में कोई अपील दायर तो नहीं की है?।
बता दें कि हरिद्वार पॉस्को कोर्ट ने रेप और हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा की पुष्टि करने के लिए आदेश उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा था। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस मामले पर आदेश की पुष्टि के लिए रिफरेंस अपील दायर की। निचली अदालत के आदेशानुसार पॉक्सो कोर्ट हरिद्वार ने अभियुक्त को फांसी की सजा के साथ-साथ 1.30 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। वहीं, सह अभियुक्त को कोर्ट ने 5 साल की सजा और एक लाख का अर्थदंड लगाया है। जबकि तीसरे अभियुक्तों को कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया। बता दें कि हरिद्वार पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 20 दिसंबर 2020 को एक मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद कोतवाली हरिद्वार, ऋषिकुल कॉलोनी के एक मकान में 9 साल की बच्ची का शव मिला था। मामले में पुलिस ने मकान मालिक राजीव कुमार और उसके भांजे रामतीर्थ यादव को गिरफ्तार किया था। बच्ची के पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई थी कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसका गला घोंटकर हत्या की दी गई। मामले में पीडि़ता के पिता ने तीन आरोपी रामतीर्थ यादव, राजीव कुमार और गंभीर चंद उर्फ गौरव निवासी ऋषिकुल हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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