November 22, 2024

दिल्ली में शराब की Home Delivery के नियम लागू, सिर्फ ऐप और वेबसाइट के जरिए होगी बुकिंग

नई दिल्ली

दिल्ली में शराब की होम डिलिवरी के नियम लागू हो गए हैं. कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) की दूसरी लहर में मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में अनलॉक (Delhi Unlocking) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकार ने शराब की होम डिलिवरी की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है.

दिल्ली में शराब के विक्रेता होम डिलिवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे. आपको याद दिला दें कि 1 जून को दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलिवरी की जाएगी, हालांकि 2010 की आबकारी नीति में भी शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान था, लेकिन ऐसा केवल फैक्स या ई-मेल के जरिए ही किया जा सकता था. माध्यम से किया जा सकता था. हालांकि, यह कभी लागू ही नहीं हो पाया.

अब राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद यह घोषणा की गई. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के मुताबिक एल-13 लाइसेंस धारकों को शराब की होम डिलिवरी की इजाजत होगी. राज्‍य सरकार की ओर से जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलिवरी कर सकेंगे. हालांकि लोग लोग आज से शराब के ऑर्डर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आज से शराब विक्रेता होम डिलिवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

शराब की होम डिलिवरी को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शराब बेचने का काम पूरी तरह से निजी हाथों में होगा. 21 साल की उम्र वाले भी की शराब पीने और खरीदने के योग्य होंगे, लेकिन छात्रावासों, कार्यालय और संस्थानों को शराब डिलिवरी नहीं की जाएगी. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मुंबई, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में शराब की होम डिलिवरी की सुविधा पहले से दी जा रही है. यहां सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक होम डिलिवरी की सुविधा है.

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